प्रवासी मजदूरों छात्रों पर्यटकों आदि सभी फसे लोगों को मिली घर जाने की छूट शर्ते लागू
नई दिल्ली- कोरोना महामारी के फैल जाने से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है । लॉक डाउन को चलते लगभग एक महीने से ज्यादा हो गया है । जिसकी बजह से कई लोग, छात्र , मजदूर , अपने घर से बाहर फसे हुऐ है। पर्यटक लोग भी अपने घर ना जा सके जिसकी बजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । जिससे देश के अलग - अलग राज्यों में फसे प्रवासी, मजदूरों, छात्रों, पर्यटको, की परेशानी को समझकर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवाजाही की अनुमति दे दी है । गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां फसे लोगों को उनके गृह राज्य में भेजने ओर दूसरी जगह से अपने अपने नागरिकों को लाने के लिए स्ट्रेंडरड प्रोटोकॉल तैयार करे ।अब हर प्रदेश दूसरे प्रदेश से अपने नागरिकों को वापस ला सकेगा , और अपने यहाँ फसे लोगो को उनके वहाँ भेज सकेगा। गृह मंत्रालय ने नागरिको को लाने और ले जाने की व्यवस्था के लिए उचित गाइड लाइन जारी किए है ।
■ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस काम के लिए नोडल अथॉरिटी नामित करेंगे । और फिर ये अथाँरिटिज अपने अपने यहाँ फसे लोगो का रजिस्ट्रेशन करेगा। जिन राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होनी है, वहां की ऑथोरिटी एक दूसरे से संपर्क कर सड़क के जरिये लोहा की आवाजाही सुनिश्चित करेगी ।
■ जो लोग जाना चाहेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनमें covid 19 के कोई लक्षण नहीं दिखते है , तो उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी ।
■ लोगों की आवाजाही के लिए बसों का उपयोग किया जाएगा ।
■ बसों को सेनिटाइज करने के बाद उसमे social डिस्टनसिंग के नियम के according ही लोगों को बिठाया जाएगा ।
■ कोई भी राज्य इन बसों को अपने सीमा में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा ओर उन्हें गुजरने की अनुमति देगा।
■ डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद लोगों की लोकल हैल्थ अँथारिटीज की और से जांच की जाएगी बाहर से आये लोगों को घूमने फिरने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।और उन्हें home क्वाँरेनटाइन में ही रहना होगा ।जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल /स्वास्थ्य केंद्रों में भी भर्ती किया जा सकता है उनकी समय समय पर जांच होती रहेगी ।
■ ऐसे लोगों को आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करना होगा ताकि उनके स्वास्थ्य में नज़र रखी जा सके।
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